रायपुर. असल बात news. 11 जुलाई 2025. आपने,अपने किसी वाहन के लिए कोई मनपसंद नंबर लिया हो, और अब वह वाहन,पुरानी हो जाने की वजह से ना चल रही ...
रायपुर.
असल बात news.
11 जुलाई 2025.
आपने,अपने किसी वाहन के लिए कोई मनपसंद नंबर लिया हो, और अब वह वाहन,पुरानी हो जाने की वजह से ना चल रही हो, तो आप यह नंबर अपने किसी दूसरे नए वाहन के लिए ले सकते हैं. राज्य सरकार ने आम नागरिकों को यह महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज आयोजित बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.
राज्य सरकार ने आम नागरिकों को एक और महत्वपूर्ण सुविधा का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए यह सुविधा प्रदान की गई है कि अब वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के मनपसंद या च्वाईस नंबर का उपयोग नए वाहन में भी कर सकेंगे।
परिवहन सचिव श्री एस. प्रकाश एवं परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर ने बताया कि इस संबंध में विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस नई व्यवस्था से आमजन को सुविधा मिलेगी और उनकी पसंद के नंबर को फिर से उपयोग में लाने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय न केवल जनता की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि परिवहन विभाग की सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाएगा।
परिवहन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब वाहन स्वामी जिनके पुराने वाहनों का पंजीयन विधिपूर्वक निरस्त हो चुका है, वे उसी श्रेणी के नए या अन्य राज्य से एनओसी लेकर आए वाहनों में पुराने पंजीयन नंबर को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को निर्धारित शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करना होगा। यदि पुराना नंबर सामान्य (नॉन-फैंसी) हो, तब भी वाहन स्वामी शुल्क अदा कर संबंधित परिवहन कार्यालय से वही पंजीयन क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा केवल नए वाहनों या अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर लागू होगी। पहले से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत वाहनों के लिए यह सुविधा मान्य नहीं होगी।