दुर्ग । असल बात न्यूज़।। रसमडा दुर्ग के बहुचर्चित तीन लोगों के द्वारा मिलकर, एक युवक की हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने दोषसिद्ध ...
दुर्ग ।
असल बात न्यूज़।।
रसमडा दुर्ग के बहुचर्चित तीन लोगों के द्वारा मिलकर, एक युवक की हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने दोषसिद्ध हो जाने पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक के न्यायालय के द्वारा यह सजा सुनाई गई है। आरोप है कि आरोपियों ने हथौड़ी और पत्थर से कुचलकर युवक की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी थी। युवक की सरेराह सार्वजनिक स्थल बाजार में हत्या कर दी गई थी। न्यायालय में जिस निर्ममता पूर्वक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, उसे देखते हुए आरोपियों के साथ कोई भी सहानुभूति बरतना उचित नहीं माना।
उक्त घटना 16 अगस्त 2021 को रात 8:00 बजे की है। मृतक और आरोपियों का मोबाइल का टॉर्च जलाने को लेकर कोई विवाद हुआ था। प्रकरण की मृतक के रिश्ते में भाई लगने वाले निमेंद्र कुमार साहू ने अंजोरा चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रसमडा दुर्ग के बाजार चौक में करण ठाकुर की रात में लगभग 8:00 बजे सार्वजनिक स्थल पर अत्यंत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। उसके सिर को पत्थर और हथौड़े से बुरी तरह से कुचल दिया गया था। बाजार में उसका शव पड़ा था तथा वहां आसपास भीड़ जमा थी। आसपास के लोगों ने ही आरोपियों के नामों का उल्लेख किया जिससे पता चला कि आरोपियों ने ही हत्या की घटना को अंजाम दिया है। प्रकरण के स्वीकृत तथ्य है कि सभी साक्षी, मृतक और आरोपी एक दूसरे को पहचानते हैं तथा एक ही गांव के निवासी हैं। न्यायालय ने आरोपीगण के हेतुक आदि कड़ियां एवं प्रत्यक्षदर्शी साथियों के आधार पर आरोपियों पर अपराध प्रमाणित पाया।
अभियुक्तगण भी कम उम्र के नवयुवक हैं और उनके ऊपर अपने परिवार के पालन-पोषण की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए हत्या के अपराध की बर्बरता, जघन्यता को देखते हुए अभियुक्तों के साथ कोई भी सहानुभूति बरतना उचित नहीं माना। तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।