▪️ ईसाई धर्म अपनाने हेतु जबरन दबाव बनाकर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया ▪️ प्रकरण में धारा 298, 299 बीएनएस एवं छ...
▪️ ईसाई धर्म अपनाने हेतु जबरन दबाव बनाकर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया
▪️ प्रकरण में धारा 298, 299 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3, 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध
▪️ आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
भिलाई दुर्ग .
असल बात news.
रिसाली भिलाई में दबाव डालकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है.प्रकरण में यह सनसनीखेज बात सामने आई है कि आरोपी पुत्र है जोकि अपनी मां पर ही धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाल रहा था.शिकायत है कि आरोपी के द्वारा धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला गया,धमकी दी गई और धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया गया. आरोपी को शिकायत के बाद 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है.
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थिया सरोज वर्मा, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, थाना नेवई, जिला दुर्ग द्वारा दिनांक 16 फरवरी को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई कि उसका पुत्र होशांग वर्मा उसे ईसाई धर्म अपनाने हेतु निरंतर दबाव बना रहा है। विरोध करने पर गाली-गलौज, घर में तोड़फोड़ तथा जान से मारने की धमकी देता है। साथ ही घर में रखी धार्मिक मूर्तियों को हटाकर फेंक दिया गया एवं पूजा-पाठ में बाधा उत्पन्न की गई।
शिकायत के परीक्षण पर प्रथम दृष्टया धारा 298, 299 भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3, 4 के अंतर्गत अपराध पाए जाने से अपराध क्रमांक 085/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को दिनांक 17.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
घटनास्थल :
मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, थाना नेवई, जिला दुर्ग
जप्त सामग्री :
1. प्रकरण से संबंधित लिखित दस्तावेज एवं साक्ष्य सामग्री
उक्त कार्यवाही में थाना नेवई के उनि सुरेंद्र तारम, आरक्षक शाहबाज खान क्रमांक 1595 एवं आरक्षक विजय कुर्रे क्रमांक 1098 की भूमिका रही। टीम द्वारा त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक दबाव, धमकी या कानून विरुद्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी तथा कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


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