नई दिल्ली। असल बात न्यूज। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति मुनीश्वर...
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव के सेवानिवृत्त होने की वजह से की गई है। इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा आज एक अधिसूचना जारी की गई।
न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी, बी.कॉम, एलएलबी को 29 मई 1983 को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक, दीवानी, सेवा, श्रम, आपराधिक एवं मध्यस्थता संबंधी मामलों में वकालत की और संवैधानिक, दीवानी, सेवा, श्रम एवं मध्यस्थता संबंधी मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। उन्हें 5 जुलाई 2007 को राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 4 नवंबर 2008 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 15 मार्च 2019 को उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।