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ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर ठगी, दो महिलाओं से लाखों रुपये ऐंठे; आरोपी गिरफ्तार

 डोंगरगढ़। ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसा लगाइए और अच्छा मुनाफा कमाइए के लालच में आकर दो महिलाओं ने अपनी मेहनत की कमाई से कुल 82 लाख 50 हजार रुपये...

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 डोंगरगढ़। ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसा लगाइए और अच्छा मुनाफा कमाइए के लालच में आकर दो महिलाओं ने अपनी मेहनत की कमाई से कुल 82 लाख 50 हजार रुपये दे दिए। कुछ रकम वापस भी आई, लेकिन जब पूरी राशि वापस मांगने की बारी आई तो 36 लाख 70 हजार रुपये अटक गए। बार-बार पैसे मांगने के बाद भी रकम नहीं मिली तो मामला पुलिस तक पहुंचा और अब डोंगरगढ़ पुलिस ने आरोपी कैलाश सेठी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक पूरा मामला ‘प्योर ट्रेडिंग’ नाम की कंपनी में निवेश और मुनाफे के वादे से जुड़ा है। आरोप है कि कैलाश सेठी ने डोंगरगढ़ की दो महिलाओं को ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसा लगाने पर अच्छा लाभ मिलने का भरोसा दिलाया। इसके बाद दोनों से अलग-अलग समय पर ऑनलाइन और नगद रकम ली गई।



इन दो महिलाओं को बनाया गया शिकार

पहला मामला वार्ड नंबर 21 रेस्ट हाउस डोंगरगढ़ निवासी प्रतिमा पाल का है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक प्रतिमा ने 30 मई 2023 से 4 मई 2025 के बीच आरोपी को कुल 27 लाख 50 हजार रुपये दिए। इसमें से करीब 19 लाख रुपये वापस कर दिए गए, लेकिन 8 लाख 50 हजार रुपये वापस नहीं किए गए। रकम मांगते-मांगते जब बात नहीं बनी तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। दूसरी शिकायत नमिता चौबे की है। पुलिस के अनुसार नमिता ने 7 फरवरी 2023 से 7 मई 2025 के बीच आरोपी को कुल 55 लाख रुपये दिए थे। इसमें से करीब 26 लाख 80 हजार रुपये वापस किए गए, लेकिन 28 लाख 20 हजार रुपये वापस नहीं मिले। काफी समय तक रकम का इंतजार करने के बाद उन्होंने भी पुलिस का दरवाजा खटखटाया।

न्यायिक रिमांड पर आरोपी को भेजा गया जेल

दोनों शिकायतों को मिलाकर तस्वीर सामने आई कि 82.50 लाख रुपये लिए गए, 45.80 लाख रुपये लौटाए गए और 36.70 लाख रुपये वापस नहीं हुए। इसके बाद डोंगरगढ़ पुलिस ने दोनों मामलों में अलग-अलग अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने कैलाश सेठी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर अधिक मुनाफे का प्रलोभन देकर रकम लेने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे 30 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में थाना डोंगरगढ़ में अपराध दर्ज किए गए हैं। दोनों मामलों में धारा 318(4), 238 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब पूरे लेन-देन और रकम के इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की विवेचना कर रही है।