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गंभीर बीमारियों से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मरीजों को मिलेगी चिकित्सा सहायता डॉ. आंबेडकर मेडिकल एंड स्कीम-2026 में योजना का दायरा बढ़ाया गया

कोण्डागांव, असल बात News  29 सितंबर 2026 भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा अनुसूचित जात...

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कोण्डागांव,

असल बात News

 29 सितंबर 2026


भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संचालित डॉ. आंबेडकर मेडिकल एड स्कीम में वर्ष 2026 में व्यापक संशोधन किया गया है।


स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार यह योजना जनवरी 2004 से संचालित है। इसके तहत गंभीर एवं जीवन-घातक बीमारियों से पीड़ित ऐसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मरीजों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है।


संशोधित वर्ष 2026 की योजना में पात्र बीमारियों एवं सूचीबद्ध  अस्पतालों का दायरा बढ़ाया गया है। योजना के अंतर्गत हृदय शल्य चिकित्सा, किडनी संबंधी उपचार एवं डायलिसिस, कैंसर उपचार, ब्रेन सर्जरी, किडनी एवं अन्य अंग प्रत्यारोपण, स्पाइनल सर्जरी सहित अन्य गंभीर एवं जीवन-घातक बीमारियों के उपचार के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार 1.50 लाख रुपये से 3.50 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है।


फाउंडेशन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार पात्र लाभार्थी निर्धारित आवेदन प्रारूप में डाक के माध्यम से चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रपत्र अथवा निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार सादे कागज पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है।


योजना से संबंधित आवेदन पत्र, दिशा-निर्देश एवं अन्य जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट dosje.gov.in पर उपलब्ध है। जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल कोण्डागांव से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।