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वृद्धाश्रम में गूंजी कानून की आवाज बुजुर्गों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी

कोंडागांव, असल बात News प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन एवं ...

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गायत्री साय के नेतृत्व में श्री सुरेन्द्र मट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता कोण्डागांव एवं रजन बैध,तरूणा ध्रुव, पूर्णिमा भण्डारी अधिकार मित्र के द्वारा वृद्धाश्रम कोण्डागांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर प्रतिधारक अधिवक्ता ने बुजुर्गों को संबोधित करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है। है। उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई बच्चा या वारिस अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखरेख नहीं करता है, या घर से बेदखल कर दिये है तो उनके विरुद्ध भरण पोषण लेने हेतु आवेदन लगा सकते है और भरण-पोषण गुजारा भत्ता ले सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को न्यायालयीन मामलों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुक्त वकील और कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाती है। और वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, और राशन योजनाओं का लाभ लेने की सरल प्रकिया बताई गई।

वृद्धाश्रम में एक दिवसीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गय। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम में में रह रह रहे रहे बुजुर्गों को उनके कानूनी अधिकारों और शासकीय कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा।