Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


भाई के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत कर भूमि विक्रय करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार

   भाई के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत कर भूमि विक्रय करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार ▪️ *प्रार्थी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना क...

Also Read

  

भाई के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत कर भूमि विक्रय करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार

▪️ *प्रार्थी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई, जिसमें आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर उसकी तलाश की जा रही थी

▪️ *थाना पाटन पुलिस की सतत प्रयास एवं तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।*

पाटन, दुर्ग .

असल बात news.  

यहां पाटन में  भाई के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत कर भूमि विक्रय कर देने वाले  फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शिकायत है कि आरोपी के द्वारा आर्मी में पदस्थ अपने सगे भाई के स्थान पर अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत कर संयुक्त स्वामित्व वाली कृषि भूमि का विक्रय कर दिया गया।कृषि भूमि विक्रय के दौरान कूटरचित दस्तावेजों एवं प्रतिरूपण के माध्यम से धोखाधड़ी की गई. प्रकरण में शिकायत पर थाना पाटन में  धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी एवं 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी निवासी ग्राम कुम्हली द्वारा थाना पाटन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके बड़े भाई द्वारा अपने सगे भाई, जो भारतीय सेना में पदस्थ हैं, के स्थान पर अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत कर ग्राम कुम्हली स्थित संयुक्त नाम की कृषि भूमि का विक्रय कर दिया गया। 

विवेचना के दौरान आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित होने पर उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। आरोपी घटना के बाद से फरार था। पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 07.06.2026 को आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया तथा विधिवत न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

 भूमिका :

थाना पाटन पुलिस टीम द्वारा सतत प्रयास, मुखबिर सूचना संकलन एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :

 दुर्ग पुलिस के द्वारा अपील की गई है कि भूमि क्रय-विक्रय अथवा किसी भी संपत्ति संबंधी लेन-देन के पूर्व संबंधित दस्तावेजों, स्वामित्व अभिलेखों एवं पहचान संबंधी जानकारी का विधिवत सत्यापन अवश्य करें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।