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कबीरधाम पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध सख्त कार्यवाही,दो महिला आरोपिया हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार

कबीरधाम,असल बात दो पृथक प्रकरणों में कुल 21 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाह...

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कबीरधाम,असल बात



दो पृथक प्रकरणों में कुल 21 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त

कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं।


उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र कुमार बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया भुपत सिंह धनेश्री के मार्गदर्शन में थाना पंडरिया द्वारा क्षेत्र में सतत मुखबिर तंत्र सक्रिय कर निगरानी रखी जा रही थी।


दिनांक 12.02.2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड क्रमांक 10 मोतिमपुर पंडरिया एवं वार्ड क्रमांक 14 सिसोदिया नगर पंडरिया में दो महिलाएं अपने घर के सामने अवैध रूप से हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब विक्रय हेतु संग्रहित किए हुए हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए थाना प्रभारी पंडरिया के नेतृत्व में दो पृथक टीमों का गठन कर त्वरित रेड कार्यवाही की गई।


प्रकरण क्रमांक 1 –

संपत्ति बघेल पति अशोक बघेल, उम्र 38 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 10 मोतिमपुर पंडरिया, थाना पंडरिया जिला कबीरधाम को मौके पर पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 14 बल्क लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब, अनुमानित कीमत 5600 रुपये, जप्त की गई।


प्रकरण क्रमांक 2 –

सुमन भास्कर पति दिनेश भास्कर, उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 14 सिसोदिया नगर पंडरिया, थाना पंडरिया जिला कबीरधाम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 07 बल्क लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब, अनुमानित कीमत 1400 रुपये, बरामद की गई।


दोनों मामलों में आरोपियों का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर पृथक-पृथक प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।


कबीरधाम पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में अवैध शराब निर्माण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा इस प्रकार के अवैध कार्यों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

असल बात,न्यूज