Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


प्रेम संबंध में युवती की नृशंस हत्या — अदालत का फैसला: उम्रकैद की सजा, वीडियो में देखिए हत्यारे की पूरी करतूत

  गौरेला-पेंड्रा-मरवाही । गौरेला में एक साल पहले हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी दुर्गश प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुना...

Also Read

 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। गौरेला में एक साल पहले हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी दुर्गश प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास, साक्ष्य छुपाने के लिए 3 साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।



यह है पूरा मामला


यह मामला जून 2024 का है, जब गौरेला स्टेट बैंक के पास दिनदहाड़े हुई वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया था। आरोपी दुर्गश प्रजापति ने युवती रंजना यादव पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ 20 से ज्यादा वार किया। गंभीर चोटों के कारण युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।



आरोपी मरवाही पेट्रोल पंप में काम करता था। उसका मृतका से प्रेम प्रसंग था, जबकि वह पहले से शादीशुदा था। आरोपी मृतका पर जबरन साथ रहने का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती लगातार उससे दूरी बना रही थी। इसी रंजिश में आरोपी ने अमेजन शॉपिंग ऐप से धारदार चाकू मंगवाया और दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दिया।





CCTV में कैद हुई थी वारदात


गौरेला स्टेट बैंक के पास हुई इस हत्या की घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई थी। आरोपी ने भरी बाजार में युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था। यह मर्डर उस समय इलाके में चर्चा का विषय बन गया था और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला था।अदालत का फैसला


सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साक्ष्य छुपाने के मामले में 3 साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।