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कैंप एक भिलाई के बहुचर्चित रंजीत हत्याकांड मामले में सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, एक आरोपी दोषमुक्त

  दुर्ग,भिलाई . असल बात news.  यहां कैम्प एक भिलाई के बहुचर्चित रंजीत हत्याकांड मामले में सात अभियुक्तों को न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास...

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 दुर्ग,भिलाई .

असल बात news. 

यहां कैम्प एक भिलाई के बहुचर्चित रंजीत हत्याकांड मामले में सात अभियुक्तों को न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है.सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है.प्रकरण में कई आरोपी गिरफ्तारी के बाद से लगातार न्यायायिक हिरासत में रहे है. दो आरोपियों को जमानत मिल गई थी उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.इस बहुचर्चित कांड में एक प्रार्थी बुरी तरह से घायल हो गया था जबकि एक को गंभीर चोट लगी थी और,उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया.प्रकरण में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषमुक्त घोषित कर दिया है.उसके विरुद्ध,अपराध सिद्ध नहीं हो सका.इस हत्याकांड में न्यायालय का 3 वर्ष कुछ महीनो के भीतर निर्णय आ गया है.इस तरह से यह भी कहा जा सकता है कि हत्याकांड जैसे जटिल प्रकरणों में भी तमाम सुनवाई और विचारण के बाद न्यायालय का जल्द निर्णय जा रहा है.

प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी सोना उर्फ जोश अब्राहम, निखिल कुमार साहू, पिंटू उर्फ प्रीतम सिंह, छोटू उर्फ बिसे लाल भारती, भूपेंद्र साहू, निखिल एंजेल उर्फ चिंकू और टीम्पु उर्फ़ भारती को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307/ 149 के अपराध में 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹1000 अर्थ दंड, तथा धारा 302/149 के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ आरोपी छोटू उर्फ बिसे लाल भारती व टेंपो उर्फ अमन भारती को आयुध अधिनियम की धारा 25(1) ख के आरोप में 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹500 अर्थदंड तथा आयुध अधिनियम की धारा  27 के आरोप में 10:07 कारावास की सजा अलग से सुनाई गई है.

 अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रकरण की कथा इस प्रकार की आरोपी सोना उर्फ़ जोस अब्राहम,निखिल कुमार साहू पिंटू उर्फ प्रीतम सिंह, लोकेश पांडे, निखिल एंजेल उर्फ़ चिंकु, छोटू उर्फ बिसे लाल भारती, टीम्पु उर्फ़ अमन भारती एवं भूपेंद्र साहू के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने 19 जून 2022 को रात्रि लगभग 12:05 पर साई नगर हनुमान मंदिर के सामने कैंप एक भिलाई थाना छावनी में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए प्रार्थी शुभ दीप सिंह उर्फ बछड़ा की हत्या का प्रयास किया एवं रंजीत सिंह का हत्या करने के सामान्य उद्देश्य घटक अयोध्या चाकू दंड एवं बेसबॉल के बल्ले से अश्लील गालियां देते हुए हमला किया जिसमें रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई एवं शुभदीप सिंह को गंभीर चोटे आई थी.सभी आरोपियों को कुछ दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी टेंपु भारती तथा बिसे लाल भारती के पास सिर्फ धारदार हथियार बरामद किया था.

अभियोजन पक्ष आरोपी लोकेश पांडेय के विरुद्ध धारा 148, 294,307/149 तथा 302/149 के अपराध के आरोपो को युक्ति युक्त संदेह से परिप्रमाणित करने में असफल रहा जिसके चलते आरोपी को इस अपराध के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया.


 राज्य शासन की ओर से लोक अभियोजक एमके दिल्लीवार ने पैरवी की.