Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


ओला/उबेर की तर्ज पर बाईक बोट स्कीम चलाने का झांसा देकर करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन गिरफ्तार

   आरोपियों के द्वारा बाईक बोट स्कीम के तहत एक बाईक में 62,100/- जमा कराकर लाभ के रूप में प्रति बाईक में हर माह 9,765/- रूपये देने का झांस...

Also Read

 


आरोपियों के द्वारा बाईक बोट स्कीम के तहत एक बाईक में 62,100/- जमा कराकर लाभ के रूप में प्रति बाईक में हर माह 9,765/- रूपये देने का झांसा देकर दिये है घटना को अंजाम

आरोपी संजय भाटी के विरूद्ध 1500 से अधिक धारा 138 एन.आई.ए. एक्ट के तहत हरियाणा, दिल्ली, हिमांचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश में दर्ज है प्रकरण

प्रवर्तन निदेशालय की टीम द्वारा आरोपियों की संपत्ति को विभिन्न प्रकरणों में किया गया है अटैच

थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही

आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 463/2019 धारा 420, 406, 34 भादवि. के तहत की गई है कार्यवाही

रायपुर.

असल बात news. 

ओला/उबेर की तर्ज पर बाईक बोट स्कीम चलाने का झांसा देकर करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन लोगों को यहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया है.यहॉ वर्ष 2019 में प्रकरण दर्ज हूआ था  जिसमें अब गिरफ्तारी हुई है.आरोपी मेसर्स गर्विट इनोेवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी के नाम से वर्ष 2017 से बाईक बोट स्कीम चला रहे थे.आरोपियों के विरूद्ध विभिन्न राज्यों में लगभग 200 से अधिक अपराध दर्ज है।इनमें उत्तरप्रदेश मे 150, राजस्थान में 50, मध्यप्रदेश में 06, गुजरात, तेलंगाना, हिमांचल प्रदेश, हरियाणा, नागपुर महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश एवं अन्य राज्यों मे दर्ज है अपराध शामिल हैं।आरोपी के अनुसार इस प्रोजेक्ट में 2800 करोड़ रूपये से अधिक की ठगी की गई है।


पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थानो मे एक वर्ष से अधिक अवधि के लंबित प्रकरण एवं धारा 173(8) द.प्र.सं. के तहत लंबित प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुये  पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज श्री अमरेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  श्री लाल उमेंद सिंह द्वारा रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को इस प्रकार के प्रकरणों में आरोपियों को पकड़ने एवं प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा मुखबीर लगाकर पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित करने के साथ ही समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने.अपने थाना क्षेत्र में आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। 

प्रकरण में प्रार्थी अखिल कुमार बिसोई पिता बल्लभ बिसोई उम्र 36 साल पता लक्ष्मी नगर बीरगांव थाना उरला रायपुर द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपेार्ट दर्ज कराया कि मेसर्स गर्विट इनोेवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड, चीति जनपद गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर व मालिक संजय भंाटी, सचिन भाटी एवं अन्य लोगो के द्वारा ओला की तर्ज पर बाईक बोट स्कीम के तहत एक बाईक में 62,100/- रूपये जमा कराकर लाभ के रूप में प्रति बाईक में हर माह 9,765/- रूपये देने का झांसा देकर प्रार्थी एवं अन्य लोगों से करोड़ो रूपये लेकर धोखाधड़ी किया गया है। 

प्रकरण की गंभीरता को देखते हूए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन के सुपरविजन में थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर पुलिस टीम गौतमबुद्ध नगर रवाना किया गया, जहां ज्ञात हुआ कि आरोपी संजय भाटी, राजेश भारद्वाज, करणपाल सिंह, केन्द्रीय कारागार भरतपुर/जयपुर राजस्थान में निरूद्ध है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध  न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराया जाकर गिरफ्तारी संबंधी कार्यवाही कर पुलिस रिमांड लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। 

*गिरफ्तार आरोपी-*

*01. संजय भाटी पिता रतन सिंह भाटी उम्र 51 साल पता ग्राम चीती, थाना दकनौर, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.*

*02. करणपाल सिंह पिता केहरी सिंह उम्र 57 साल पता एफ-83, गंगासागर, डिफेंस कालोनी, मवाना रोड, थाना भावनपुर, जिला मेरठ उत्तरप्रदेश।*

*03. राजेश भारद्वाज पिता शंकरलाल पता उम्र 58 साल पता मोहल्ला सेकपेन, खुर्जा, थाना खुर्जानगर, जिला बुलन्दशहर उत्तरप्रदेश।*