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छत्तीसगढ़ का पहला AI डाटा सेंटर बनेगा 1000 करोड़ की लागत से ,CM करेंगे भूमिपूजन… केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज रायपुर में… राजधानी में आज

   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आगामी 3 मई को सुबह 11.30 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित सेक्टर-22 में एआई डाटा सेंटर पार्क का भूमिपूजन करेंगे. इ...

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  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आगामी 3 मई को सुबह 11.30 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित सेक्टर-22 में एआई डाटा सेंटर पार्क का भूमिपूजन करेंगे. इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहेंगे. इस डेटा सेंटर को इंदौर की कंपनी रैकबैंक चालू करने जा रही है. कंपनी इंदौर में पहले ही दो डेटा सेंटर का संचालन कर रही है.

 इस एआई एक्सक्लूजिव डाटा सेंटर पार्क की लागत 1000 करोड़ रुपए होगी. यह 13.5 एकड़ में होगा. इसमें 2.7 हेक्टेयर एरिया स्पेशल इकॉनामिक जोन के तहत विकसित किया जाएगा. बता दें कि गत दिनों 1163 करोड़ लागत की सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए भूमिपूजन किया गया था. डाटा सेंटर के आने से रोजगार की बड़ी संभावनाएं भी पैदा होंगी.




एक हजार करोड़ रुपए की लागत से होगा तैयार

मुख्यमंत्री श्री साय और उद्योग मंत्री लखन देवांगन का मानना है कि छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है. इस वजह से यहां पर डाटा सेंटर के लिए बड़ी संभावनाएं हैं. यही वजह है कि राज्य सरकार कोर सेक्टर के साथ आधुनिक जमाने के अनुरूप नए उद्योगों को बढ़ावा दे रही है.

बताया गया कि डाटा सेंटर एआई को संचालित करने के लिए सबसे उपयोगी टूल होते हैं. एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम करते हैं और डाटा माइनिंग का काम करते हैं. जब भी डाटा माइनिंग होती है, बड़े पैमाने पर ऊर्जा लगती है और इसके लिए डाटा सेंटर उपयोगी होते हैं. अटल नगर में डाटा सेंटर के आने से रोजगार की बड़ी संभावनाएं भी पैदा होंगी.

राजधानी में आज

परशुराम कथा

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राह्मण समाज द्वारा डंगनिया में श्रीपरशुराम मंदिर के 9वें वार्षिकोत्सव एवं भगवान परशुराम के प्रागट्य उत्सव के उपलक्ष्य में कथाकार आचार्य पं. युवराज पाण्डेय की वाणी से श्रीपरशुराम कथा शाम 7 बजे से.

बोरे बासी कार्यक्रम

खमतराई वार्ड कांग्रेस कमेटी द्वारा सामूहिक बोरे बासी कार्यक्रम, वीर शिवाजी वार्ड खमतराई में सुबह 9:30 बजे से.

प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव

रायपुर सिटी महाकालीबाड़ी एवं विश्वनाथ मंदिर समिति के तत्वावधान में राधाकृष्ण ठाकुरजी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव गोविंद नगर पंडरी में संध्या आरती 6.30 बजे. इस्कॉन द्वारा संकीर्तन के पश्चात् भोग प्रसाद वितरण शाम 7.30 बजे से.

नए वक्फ कानून के समर्थन में व्याख्यानमाला आज, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह होंगे मुख्य वक्ता

प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले नए वक्फ कानून के समर्थन में गुरुवार को राजधानी के स्व. अटल बिहारी बाजपेयी मेडिकल कॉलेज सभागृह में शाम 4 बजे एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है. इसमें मुस्लमि समाज व अन्य समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल होंगे. इस व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह होंगे. विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम शामिल होंगे. उल्लेखनीय है कि भाजपा ने नए वक्फ

कानून को लेकर एक मई से 10 मई के बीच जनजागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है. इसी कड़ी में यह पहला कार्यक्रम है. भाजपा वक्फ सुधार जनजागरण अभियान समिति के प्रदेश संयोजक डॉ. सलीम राज ने बताया कि इस परिचर्चा में नए वक्फ कानून की खूबियां गिनाई जाएंगी. साथ ही अब तक वक्फ कानून को लेकर जो परिसंपत्तियां चंद लोगों के हाथों में थी, उसके जिम्मेदार लोगों की सच्चाई सामने रखी जाएगी. मालूम हो कि व. क्फ संशोधित अधिनियम 2025 लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में है. इस कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है. वहीं कई राज्य नए कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.

केंद्र और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में करें साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति

बिलासपुर. प्रदेश में साइबर एक्सपर्ट नहीं होने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन दोनों से साफ कहा कि आप अगली सुनवाई से पहले हर हाल में इसकी नियुक्ति करें. अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई है. प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का कोई विशेषज्ञ नहीं होने को लेकर शिरीन मालेवर ने अधिवक्ता रुद्र प्रताप दुबे और गौतम खेत्रपाल के माध्यम से याचिका दाखिल की है. पहले हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि देश भर में 16 जगह पर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है. फिलहाल छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं हुई है, जिस पर पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने भी कोर्ट को जानकारी दी. बैंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि आईटी अधिनियम राज्य के लिए धारा 79 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का कोई परीक्षक नहीं है, जिस पर कोर्ट ने प्रतिवादियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस ने इस मामले में सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा जैसा कि मामला प्रतीत होता है, आजकल एक गंभीर चिंता का विषय है. साइबर अपराध हो रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति बिल्कुल जरूरी है.