Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


नाबालिग बालिका को बहलाफुसलाकर अपने साथ भाग ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चौकी दशरंगपुर पुलिस ने धरदबोचा

दशरंगपुर, पिपरिया,कबीरधाम (छत्तीसगढ़)           आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376(2)n भा.द.वी.6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर की गई उचित वैधा...

Also Read

दशरंगपुर, पिपरिया,कबीरधाम (छत्तीसगढ़)          


आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376(2)n भा.द.वी.6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर की गई उचित वैधानिक कार्यवाही 

कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया है। कि अपने-अपने थाना/चौकी क्षेत्र में यदि कोई असामाजिक तत्वों है, तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए महिला एवं बालक/बालिकाओं से संबंधी अपराधों का विशेष ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त उचित वैधानिक कार्यवाही करें। 

इसी तारतम्य में चौकी दशरंगपुर थाना पिपरिया में नाबालिक बालिका के परिजनों के द्वारा चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। कि मेरी नाबालिक बालिका को अज्ञात आरोपी द्वारा दिनांक- 25.05.2024 के  08:30 बजे करीबन, बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं भगा ले गया है। जिस पर चौकी दशरंगपुर थाना पिपरिया में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 192/2024 धारा 363 भा.द.वि. का अपराध दिनांक-26.05.2024 को पंजीबद्ध कर मामले की जानकारी चौकी प्रभारी द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई। जिस पर कबीरधाम जिले के पुलिस कप्तान डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल तथा पुलिस अनुविभागी अधिकारी कवर्धा श्री प्रतीक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित कर अपहर्त नाबालिक बालिका एवं आरोपी का पता तलाश करने जिला व राज्य से बाहर अलग-अलग स्थान पर पुलिस टीम रवाना किया गया। टीम के लगातार अथक प्रयास से सफलता प्राप्त हुआ और अपहर्ता नाबालिक बालिका को आरोपी के कब्जे से पुलिस टीम के द्वारा राजगढ़ मध्यप्रदेश से बरामद किया गया। नाबालिक पीड़िता से पूछताछ करने पर बताई कि घटना दिनांक को आरोपी विनोद वर्मा पिता गोपीलाल वर्मा उम्र 21 वर्ष निवासी घुमका थाना लीमा चौहान जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश के द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर आनेको बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया है, बताया गया। जिस पर उक्त प्रकरण में धारा 366, 376(2)n भादवि, 6 पास्को एक्ट जोडी गई तथा आरोपी विनोद वर्मा को विधिवत उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए आज दिनांक-08.07.2024 को  गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।   

       उपरोक्त कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर चौकी दशरंगपुर प्रभारी उप.निरीक्षक अरविन्द साहू,  उप.निरीक्षक गुरविंदर संधू,  सउनि संदीप चौबे, प्र.आर. संजय गुप्ता, आरक्षक विजय चंद्रवंशी, महिला आरक्षक रूपा सरोज, का सराहनी योगदान रहा है