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कार तेजी से चलाकर जान लेने की कोशिश के मामले में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा

दुर्ग। असल बात न्यूज़।।         00 विधि संवाददाता      हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में रात में स्पीड से कार चलाकर एक युवक की...

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दुर्ग।

असल बात न्यूज़।।  

     00 विधि संवाददाता    

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में रात में स्पीड से कार चलाकर एक युवक की जान लेने की कोशिश के मामले में अभियुक्त को पांच साल के सश्रम कारावास  की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्रीमती नीता यादव के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में सफल रहा की आरोपी ने साशय एवं ज्ञानपूर्वक कुचलने की कोशिश की। 

यह घटना वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की 9 जुलाई 2021 की है। जिसमें दूसरे दिन 10 जुलाई को एफ आई आर दर्ज कराया गया। अभियोजन के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक पीड़िता की मां कलावती रात के लगभग 10:15 बजे अपने गर्दन की सिकाई के लिए डॉक्टर प्रसाद के क्लीनिक गई थी। उनका पुत्र सुजल शर्मा उन्हें छोड़कर उस क्लीनिक के बाहर ही खड़ा था। उसी समय आरोपी सेक्टर 4 निवासी प्रमोद विश्ववाल वहां तेज से कार चलाते हुए आया और पुरानी रंजिश के चलते सुजल शर्मा को कुचलने की कोशिश की। इसमें पीड़ित किसी तरह से कूद कर बच सका। 

पीड़ित की मां के द्वारा मामले में वैशाली नगर थाने में दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस में विवेचना में आरोपी की कार सीजी 07 ए जे 2076 को जप्त किया गया। 

न्यायालय ने प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोष सिद्ध पाया और अभियुक्त को इस अपराध के लिए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियूक प्रकरण में 12 जुलाई 2021 से 26 नवंबर 2021 तक अभिरक्षा में रहा है। 

न्यायालय ने प्रकरण में जप्तशूदा वाहन  को उसके स्वामी को वापस देने का आदेश दिया है।


प्रकरण में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की।


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