*कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए कलेक्टरों को दिशा-निर्देश 0 जिले में भी कम संक्रमित, मध्यम संक्रमित और अधिक संक्रमित वाले क्षेत्रों को ...
*कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए कलेक्टरों को दिशा-निर्देश
0 जिले में भी कम संक्रमित, मध्यम संक्रमित और अधिक संक्रमित वाले क्षेत्रों को पॉजिटिविटी रेट के आधार पर विभाजित करने का सुझाव
रायपुर ।
असल बात न्यूज़।।
कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्रों को अलग अलग वर्ग में बांटा जा सकता है। अधिक प्रभावित वर्ग को क्लास ए में रखा जा सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा जिले के कलेक्टर्स को सुझाव दिया गया है। इस पर निर्णय जिले के कलेक्टर लेंगे और कार्यवाही वही करेंगे। माना जा रहा है कि इस तरह से वर्ग में विभाजित करने से संक्रमण से कम प्रभावित क्षेत्रों को कई तरह के प्रतिबंधों से मुक्ति मिल सकेगी तथा वहां काम का सामान्य रूप से चलता रहेगा।
राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को सभी ऐहतिहाति कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टरों को दिए गए इन निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिले में ऐसे विशेष क्षेत्र जहां कोविड संक्रमण 4 प्रतिशत या उससे अधिक है वहां संक्रमण की रोकथाम के लिए उन क्षेत्रों को कैटेगरी-ए में रखा जा सकता हैं।
कलेक्टरों को जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कलेक्टर सम्पूर्ण जिले को कोविड संक्रमण की कैटेगरी-ए में नहीं रखना चाहते हैं, तो अपने जिले के ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमण दर अधिक हैं, उन विकासखण्डों को कैटेगरी-ए में रख सकते हैं, इससे जिले के किसी एक क्षेत्र में 5 प्रतिशत से ऊपर पॉजीटिविटी रेट में होने पर जिले के अन्य क्षेत्र को इससे बाहर रखने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार पिछले तीन-चार दिनों से लगातार 5 प्रतिशत पॉजीटिविटी रेट होने पर कलेक्टर अपने जिले के मैदानी कार्यालयों में कोविड नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम उठा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि कैटेगरी-ए में ऐसे जिलों को रखा गया है जहां कोविड संक्रमण की दर 4 प्रतिशत या उससे अधिक है। इन जिलों में रात के समय सभी प्रकार की गैर आर्थिक गतिविधियां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखे जाने के साथ-साथ सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्र, लायब्रेरी, स्वीमिंग पूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आवश्यकता होने पर धारा 144, महामारी एक्ट का उपयोग करने कहा गया है।