जांजगीर-चांपा । असल बात न्यूज़।

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) द्वारा विदेशी मंदिरा फुटकर दुकानों से विदेशी मंदिरा एव बीयर तथा प्रीमियम मंदिरा दुकानों से निर्धारित प्रीमियम रेंज की विदेशी मंदिरा एवं बीयर की नगद विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है।
    
कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से 4 जून  से नगद विक्रय की अनुमति दी है। विदेशी मंदिरा के उपभोक्ताओं को विक्रय कांउटर में नगद भुगतान उपरांत मंदिरा प्रदाय की जावेगी। मदिरा  दुकानों के संचालन का समय सुबह- 09 बजे से रात्रि -08 बजे तक निर्धारित रहेगा।  जारी के आदेश में कहा गया है कि मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाय। कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं।