मुंगेली 04 जून 2021

राज्य शासन द्वारा समस्त विदेशी फुटकर मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा एवं बीयर तथा प्रीमियर मदिरा दुकानों से निर्धारित प्रीमियर रेज की विदेशी मदिरा एवं बीयर के नगद विक्रय की अनुमति दी गई। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी.एस एल्मा द्वारा जिले के विदेशी मदिरा दुकानों सेे विदेशी मदिरा एवं बीयर के नगद विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।