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हटा लिया गया लॉकडाउन, राजधानी रायपुर में 29 सितंबर से सारे कामकाज कुछ प्रतिबंधों के साथ चालू हो जाएंगे

  जिला प्रशासन रायपुर ने यह माना है कि लॉकडाउन, कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव के रोकथाम और नियंत्रण का स्थाई समाधान नहीं है. इसकी चैन तोड़ने ...

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 जिला प्रशासन रायपुर ने यह माना है कि लॉकडाउन, कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव के रोकथाम और नियंत्रण का स्थाई समाधान नहीं है. इसकी चैन तोड़ने के लिए जरूर यह जरूरी है. ऐसे में कुछ प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन को हटा लिया गया है. जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका पालन नहीं करने पर जुर्माना तथा सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है.

रायपुर। असल बात न्यूज़।


कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रिपोर्ट के अनुसार यहां 29 सितंबर से समस्त कार्यालतीन कामकाज शासन के द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन में सामान्यता कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन व्यवसायिक संस्थान दुकाने रात्रि 8:00 बजे के बाद संचालित नहीं होंगी। पेट्रोल पंप तथा मेडिकल स्टोर अपने निर्धारित समय सीमा के भीतर ही खुलेंगे। सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनने समय-समय पर हाथ धोने तथा सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। रेस्टोरेंट होटल व्यवसाय से रात 10:00 बजे के बाद होम डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कोविड-19 के संकलन के फैलाव के रोकथाम और नियंत्रण के लिए समय-समय पर जारी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त  कार्रवाई, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी यह कार्रवाई करेंगे, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर मास्क, फेस कवर नहीं पहनने पर ₹100 रुपए, होम क्वॉरेंटाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹1000 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर ₹100 रुपए तथा दुकानों व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाने पर ₹200 रुपए जुर्माना वसूल निरूपित किया जाएगा।

नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इनकार करने पर उसके विरुद्ध एपिडेमिक डिसीसिस एक्ट 1887, एपिडेमिक डिसीजेस कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट 2020 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा188 के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। दुकान व्यवसायिक संस्थानों में आदेशों का दूसरी बार उल्लंघन किए जाने पर पर वह संस्थान आगामी 15 दिनों के लिए सील कर दी जाएगी।