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Go First ने ऑपरेशनल वजहों से 12 मई तक के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द रखने की घोषणा की

  नई दिल्ली: Go First crisis: एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) के खिलाफ दो इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन पिटीशन पर  नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रि...

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नई दिल्ली: Go First crisis: एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) के खिलाफ दो इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन पिटीशन पर  नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLT) आठ मई को सुनवाई करेगा. इन दिनों वाडिया समूह की गो फर्स्ट आर्थिक संकट का सामना कर रही है. इसको लेकर कंपनी ने एनसीएलटी से स्वैच्छिक इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन कार्यवाही के साथ-साथ वित्तीय दायित्वों पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया है.

 इससे पहले गुरुवार को मामले की सुनवाई करने के बाद एनसीएलटी ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. अधिवक्ताओं के अनुसार, NCLT  एयरलाइन कंपनी के खिलाफ दायर दो इनसॉल्वेंसी पिटीशन पर सुनवाई करेगा.

आपको बता दें कि इन दो याचिकाओं में एक याचिका एयरलाइन कंपनी के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रदान करने वाली एसएस एसोसिएट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दायर की है, जिसमें लगभग तीन करोड़ रुपये का दावा किया गया है. जबकि दूसरी याचिका एक पायलट ने दायर की है. उसने अपनी सेवाओं के एवज में एक करोड़ रुपये से अधिक का बकाया होने का दावा किया है.

पिछले दिन Go First ने 12 मई तक के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द रखने की घोषणा की. इसको लेकर कंपनी ने एक बयान भी जारी किया. जिसमें कंपनी ने कहा है कि ऑपरेशनल वजहों से कंपनी अपनी उड़ानों को 12 मई तक के लिए निलंबित कर रही है. इस वजह से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. वहीं, कंपनी ने ये भी बताया कि यात्रियों को टिकट का पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा.