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साली को जलाकर मार डालने के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

  रायपुर । असल बात न्यूज़।।      00  विधि संवाददाता   ग्राम पलौद विकासखंड अभनपुर के नृशंस हत्याकांड में अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर आज...

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 रायपुर ।

असल बात न्यूज़।। 

    00  विधि संवाददाता 

ग्राम पलौद विकासखंड अभनपुर के नृशंस हत्याकांड में अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मृतिका अभियुक्त की साली थी और आरोप है कि उसने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह से जलकर मर गई। प्रकरण में विचारण के पश्चात अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीकांत श्रीवास के न्यायालय ने सजा सुनाई है। अभियुक्त पर ₹500 का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है जिसके ना अदा करने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

यह प्रकरण जुलाई 2019 का है। अभियोग पत्र के अनुसार आरोपी पर आरोप है कि उसने घटना के दिन 21 जुलाई 2019 को सुबह लगभग 7:00 बजे श्रीमती कांति बाई ध्रुव बच्ची के साथ समीप के नाले में नहाने जा रही थी उसी समय वहां के शिव बजरंगबली मंदिर के पास आरोपी मानिक राम ध्रुव ने उसे रोककर पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगा दी। जिसमें वह 65% से अधिक जल गई। बाद में अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 

न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत विचारण करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।