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तहसीलदार निलंबित, आम नागरिक से मारपीट करने का मामला

  रायपुर । असल बात न्यूज़।।   सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बरमकेला के तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है।राज्य शासन के द्वारा आम नागरिक के साथ मारपीट...

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 रायपुर ।

असल बात न्यूज़।।  

सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बरमकेला के तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है।राज्य शासन के द्वारा आम नागरिक के साथ मारपीट करने के मामले में तहसीलदार के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।इस संभाग बिलासपुर संभाग के उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिया है। 

मामले के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर को बरमकेला में एक कंप्यूटर संचालक के साथ मारपीट की घटना हो गई थीं। जांच में इसमें उक्त तहसीलदार भी संलिप्त पाए गए हैं। इससे वहां के लोग भड़क गए और आक्रोशित लोगों ने तहसीलदार के खिलाफ चक्का जाम कर दिया। राज्य शासन के आयुक्त की ओर से उपायुक्त के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस घटना से शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। एक शासकीय अधिकारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़   सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के  विपरीत है और दंडनीय है।

निलंबन आदेश में कहा गया है कि प्रकरण, प्रथम दृष्टया गंभीर प्रवृति का होने की वजह से बरमकेला के तहसीलदार सिद्धार्थ अनंत का छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण अपील बीएफ 1966 के नियम एक क के तहत यह निलंबन आदेश जारी किया जाता है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ निर्धारित किया गया है।