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नाबालिग के साथ बलात्कार और शव को जला देने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

  अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला दुर्ग। असल बात न्यूज़।।         00  विधि संवाददाता यहां अपर सत्...

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अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

दुर्ग।

असल बात न्यूज़।।  

      00  विधि संवाददाता

यहां अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायाधीश श्रीमती सरिता दास (पास्को एक्ट)ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और फिर उसे जला देने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के खिलाफ आग लगाकर पीड़िता  को जला देने के आरोप को सही पाया है। मामले में आरोपी को आजीवन कारावास तथा ₹25 सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय के द्वारा इस मामले में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है।

उक्त घटना नेवई थाना क्षेत्र की वर्ष 2018 के दौरान की है। 17 वर्षीय पीड़िता मवेशी बांधने के लिए गई थी जो रात होने तक घर वापस नहीं आई। तब उसके परिजनों ने आस-पड़ोस एवं रिश्तेदारों की मदद से उसकी तलाश शुरू की और बाद में वही एक खेत में पैरा वार्ड में उसकी लाश जली मिली हुई ।

इस मामले में अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में सफल रहा कि अवयस्क बालिका, जब मवेशियों को बांधने और चारा देने गई थी तब आरोपी ने उसके साथ बलातसंग कर  मृत्यु पारित करने के आशय से पीड़िता का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पीड़िता की हत्या के बाद उसके शव को पैरावट में छिपाकर आग लगाकर जला दिया गया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने पक्ष रखा।


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