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दिल्ली उच्च न्यायालय ने लगाया सहारा की कई इकाइयों पर प्रतिबंध

  नई दिल्ली, छत्तीसगढ़। असल बात न्यूज़।। दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा सहारा की विभिन्न इकाइयों पर कोई भी राशि जमा लेने पर रोक लगा दिया है।...

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 नई दिल्ली, छत्तीसगढ़।

असल बात न्यूज़।।

दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा सहारा की विभिन्न इकाइयों पर कोई भी राशि जमा लेने पर रोक लगा दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश और सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को जनता से कोई जमा राशि जमा नहीं ले सकेंगी।

सभी संबंधितों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.03.2022 द्वारा WP (C) 669/2021, WP (C) 670/2021 और WP (C) 817/2021 में पारित आदेश द्वारा सहारा क्रेडिट सहकारी समिति को प्रतिबंधित कर दिया है। लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश और हमरा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को जनता से कोई जमा राशि एकत्र करने से रोक दिया गया है।