कोण्डागांव, असल बात News 11 अगस्त 2026 बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और कानून की जानकारी होना भी जरूरी है। इसी उ...
कोण्डागांव,
असल बात News
11 अगस्त 2026
बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और कानून की जानकारी होना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से 10 अगस्त 2026 को शासकीय हाई स्कूल कोटपाड़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में अधिकार मित्र रूकेश कुमार एवं पुलिस विभाग द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
शिविर में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के साथ-साथ बाल विवाह, बाल श्रम, बाल अपराध, शिक्षा के अधिकार, गुड टच-बैड टच एवं बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानूनों के बारे में सरल एवं सहज तरीके से समझाया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा या अपराध को चुपचाप सहने के बजाय उसके विरुद्ध आवाज उठाना उनके अधिकारों का हिस्सा है।
वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के प्रति भी जागरूक किया गया। अनजान लिंक पर क्लिक न करने, अपनी निजी जानकारी एवं पासवर्ड किसी से साझा न करने तथा ऑनलाइन ठगी अथवा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल संबंधित व्यक्ति अथवा पुलिस को सूचना देने की समझाइश दी गई।
अधिकार मित्र रूकेश कुमार ने विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं जागरूक बनने के साथ-साथ अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।


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