कोंडागांव
असल बात News
26 जुलाई 2026
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी* के मार्गदर्शन एवं *सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय* के नेतृत्व में *शासकीय हाई स्कूल उमरगांव, जिला-कोण्डागांव* में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के विद्यार्थियों को विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों, बाल संरक्षण कानूनों, पॉक्सो अधिनियम, साइबर सुरक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता तथा संविधान में निहित मूल्यों के प्रति जागरूक करना तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग कानून का सम्मान करने वाले, जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक बन सकें।
कार्यक्रम में *अधिकार मित्र गुलशन नेताम* ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, महिला एवं बाल संरक्षण संबंधी कानूनों तथा पॉक्सो अधिनियम 201 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा अथवा अपराध की स्थिति में बिना भय के संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पुलिस को सूचना दें। शिविर में साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूक करते हुए ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने के दुष्परिणाम एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई।
उक्त कार्यक्रम में *स्कुल के प्राचार्य संतोष कुमार कोर्राम व समस्त शिक्षकगण, अधिकार मित्र गुलशन नेताम सहित विद्यार्थी* उपस्थित थे।


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