कवर्धा,असल बात कबीरधाम पुलिस द्वारा मंदिर में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा ...
कवर्धा,असल बात
कबीरधाम पुलिस द्वारा मंदिर में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जबकि घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश लगातार जारी है। पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण का महत्वपूर्ण खुलासा किया गया।
पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला के पर्यवेक्षण में चौकी पौड़ी, थाना बोड़ला पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 81/2026 धारा 331(4), 305(ए), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज मंदिर चोरी प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की गई।
प्रकरण में प्रार्थी रोहित कुमार चंद्रवंशी, निवासी ग्राम सिल्हाटी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 04 जुलाई 2026 की रात्रि से 05 जुलाई 2026 की सुबह के मध्य ग्राम सिल्हाटी स्थित बाबा विश्वेश्वर महादेव मंदिर का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा भगवान महादेव के शिवलिंग में स्थापित चांदी का त्रिकुंड एवं माता गौरी की प्रतिमा का चांदी का मुकुट, कुल लगभग 20 तोला वजनी तथा लगभग ₹35,000 मूल्य की सामग्री चोरी कर ली गई।
रिपोर्ट पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के कथन, नजरी नक्शा तैयार करने के साथ-साथ मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, मोबाइल लोकेशन तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। तकनीकी जांच एवं सतत पतासाजी के आधार पर पुलिस ने संदेहियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पूछताछ एवं मेमोरेण्डम कथन में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने साथी अश्वनी आहिरे के साथ मिलकर मंदिर में चोरी की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार तीनों आरोपी मोटरसाइकिल से ग्राम सिल्हाटी पहुंचे, जहां अश्वनी आहिरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जबकि मनजीत पुरले एवं सुनील गोस्वामी मंदिर के बाहर निगरानी करते रहे। किसी के आने की आशंका होने पर दोनों आरोपी मौके से भाग गए तथा बाद में अश्वनी से संपर्क कर उसे अपने साथ ले गए। चोरी की गई संपत्ति अपने पास रखने एवं दोनों साथियों को ₹4,000-₹4,000 देने की बात भी पूछताछ में सामने आई।
विवेचना के दौरान आरोपी मनजीत पुरले के कब्जे से एक मोबाइल फोन, नगद राशि एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG 28 V 1888 तथा आरोपी सुनील गोस्वामी के कब्जे से मोबाइल फोन एवं नगद राशि विधिवत जप्त की गई। पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर दोनों आरोपियों को विधिसम्मत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम –
मनजीत पुरले, पिता खोमन पुरले, उम्र 30 वर्ष, निवासी देवरी, थाना मुंगेली, जिला मुंगेली।
सुनील गोस्वामी, पिता बालाराम गोस्वामी, उम्र 29 वर्ष, निवासी जमखोर, थाना मुंगेली, जिला मुंगेली।
प्रकरण का तीसरा आरोपी अश्वनी आहिरे वर्तमान में फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। प्रकरण की विवेचना जारी है तथा चोरी गई शेष संपत्ति की बरामदगी के लिए भी पुलिस द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं।
कबीरधाम पुलिस आमजन से अपील करती है कि धार्मिक स्थलों सहित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112 पर दें। जनता के सहयोग एवं आधुनिक तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग से अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
असल बात,न्यूज


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