कोंडागांव, असल बात News 23 जुलाई 2026 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी...
कोंडागांव,
असल बात News
23 जुलाई 2026
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल श्रीमती सोम्या राय के निर्देशन में कन्या आश्रम धनोरा में छात्राओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजन किया गया।
शिविर का उद्देश्य बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें सुरक्षित एवं सशक्त बनाना था।
कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी एवं अधिकार मित्र ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों क संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है तथा ऐसे अपराधों के विरूद्ध कठोर दण्ड का प्रावधान करता है। अधिकार मित्र चमेली यादव ने बालिकाओं को गुड टच बैड टच की पहचान, किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की स्थिति में बिना डरे अपने माता-पिता, शिक्षक, वार्डन अथवा विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देने तथा आवश्यक होने पर चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 एवं संबंधित अधिकारियों से तत्काल सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही ऑनलाईन सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव तथा स्पेशल मिडिया का सुरक्षित एवं जिम्मेदारी उपयोग करने के संबध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई।
शिविर के दौरान छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा हिंसा को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके विरूद्ध कानूनी सहायता प्राप्त कर न्याय की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए।
अंत में आश्रम अधीक्षिका ने इस उपयोगी जागरूकता कार्यक्रम को अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हुए कहा कि ऐसे विधिक जागरूकता शिविर छात्राओं को उनके अधिकारों कर्तव्यों एवं कानूनी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आत्मविश्वास एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित है।
उक्त कार्यक्रम में एसआई प्रदीप साहू, आश्रम अधीक्षिका राधिका नाग अधिकार मित्र चमेली यादव सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।



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