*ट्रेडिंग निवेश के नाम पर 19 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाली आरोपिया गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजी गई पाटन,दुर्ग . असल बात news. रैम्ब...
*ट्रेडिंग निवेश के नाम पर 19 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाली आरोपिया गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजी गई
पाटन,दुर्ग .
असल बात news.
रैम्बो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी में निवेश के नाम पर 19 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।बताया जा रहा है कि जांच के दौरान आरोपिया के विभिन्न बैंक खातों में लाखों रुपये के संदिग्ध एवं अनाधिकृत वित्तीय लेन-देन पाए गए हैं।शिकायत है कि आरोपी महिला के द्वारा 28 माह में निवेश की राशि चार गुना एवं प्रतिमाह 10 से 12 प्रतिशत ट्रेडिंग रिटर्न देने का झूठा प्रलोभन देकर निवेश कराया गया, और निर्धारित समय दी जाने के बाद राशि वापस नहीं दी गई। पुलिस के द्वारा बताया गया कि पूछताछ में आरोपिया ने निवेशकों से प्राप्त राशि का स्वयं उपयोग करने तथा अन्य साथियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात स्वीकार की।
प्रार्थी दीपक कुमार अहिरवार, निवासी ग्राम जोरातराई द्वारा थाना उतई में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपिया तृप्ती साहू द्वारा अपने परिचित के घर, उतई में रैम्बो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने पर 28 माह में राशि चार गुना होने तथा प्रतिमाह 10 से 12 प्रतिशत ट्रेडिंग रिटर्न मिलने का झूठा आश्वासन देकर कुल 19 लाख रुपये निवेश कराया गया। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी राशि वापस नहीं की गई तथा धोखाधड़ी कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया गया।
प्रकरण की जांच उपरांत अपराध क्रमांक 389/2026 में धारा 420, 34 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। (नोट: मूल मसौदे में "भादवि" अंकित था, जिसे वर्तमान कानून के अनुसार "भारतीय न्याय संहिता (BNS)" से संशोधित किया गया है।)
विवेचना के दौरान आरोपिया के एसबीआई, यस बैंक, केनरा बैंक एवं एचडीएफसी बैंक शाखा भिलाई के बैंक खातों एवं ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट का परीक्षण किया गया, जिसमें लाखों रुपये के संदिग्ध एवं अनाधिकृत लेन-देन पाए गए। दिनांक 20.07.2026 को आरोपिया तृप्ती साहू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपिया ने निवेशकों से प्राप्त राशि का स्वयं उपयोग करने तथा अन्य साथियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात स्वीकार की। आरोपिया को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया।
▪️ मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपिया द्वारा लोगों को कम समय में अत्यधिक लाभ, 28 माह में निवेश राशि चार गुना होने तथा प्रतिमाह 10 से 12 प्रतिशत ट्रेडिंग रिटर्न मिलने का झूठा विश्वास दिलाकर निवेश कराया गया। निवेशकों से प्राप्त धनराशि का निर्धारित उद्देश्य के विपरीत निजी उपयोग एवं अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने में उपयोग किया गया।
▪️ जप्त सामग्री
1. एसबीआई बैंक, यस बैंक, केनरा बैंक एवं एचडीएफसी बैंक की पासबुक।
2. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड।
3. कार क्रमांक CG 07 CF 8179।
उक्त कार्रवाई में थाना उतई के निरीक्षक मोहन भारद्वाज, उप निरीक्षक श्रीराम पेन्ड्रो, सहायक उप निरीक्षक सुरेश पाण्डेय, महिला आरक्षक पूजा सोनकर एवं महिला आरक्षक बिन्दु भाले की भूमिका रही।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस के द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि अधिक लाभ का प्रलोभन देने वाली किसी भी अनधिकृत निवेश योजना, ट्रेडिंग कंपनी अथवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में निवेश करने से पूर्व उसकी वैधानिकता एवं प्राधिकृत पंजीयन की पुष्टि अवश्य करें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय अथवा साइबर धोखाधड़ी की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।


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