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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगाया; आरोपी बहला-फुसलाकर गुजरात ले गया था

  दंतेवाड़ा। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अर्थदंड भी ल...

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 दंतेवाड़ा। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर गुजरात ले गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।


बता दें कि मामला थाना बचेली क्षेत्र का है। रिपोर्ट के अनुसार 16 वर्ष 2 माह की नाबालिग 6 फरवरी 2024 की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। जांच में पता चला कि दलसिंह राजपूत उर्फ ढालसिंग (28 वर्ष), निवासी ग्राम बिमफलिया, जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) उसे अपने साथ ले गया था।



मामले में अपहरण का अपराध दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। विशेष टीम 17 फरवरी 2024 को गुजरात रवाना हुई और 19 फरवरी 2024 को जिला आनंद के खानपुर तालुकापुर बोरसद क्षेत्र से नाबालिग को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं।


जांच पूरी होने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।