कवर्धा – तरेगांव घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.01.2026 की सुबह लगभग 04.00 से 05.00 बजे के मध्य ग्राम ठाकुरटोला, थाना तरे...
कवर्धा – तरेगांव
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.01.2026 की सुबह लगभग 04.00 से 05.00 बजे के मध्य ग्राम ठाकुरटोला, थाना तरेगांव जंगल निवासी दुकालसिंह बैगा पिता ईतवारी बैगा उम्र 50 वर्ष के साथ आरोपी चोखुराम बैगा पिता रामलाल बैगा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम ठाकुरटोला द्वारा गाली-गलौच की बात को लेकर वाद-विवाद किया गया। वाद-विवाद के दौरान आरोपी द्वारा अपने घर में रखी हुई लोहे की टंगिया से दुकालसिंह बैगा के सिर पर कई बार प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई गई।
घटना की सूचना मिलते ही थाना तरेगांव जंगल प्रभारी निरीक्षक संतोष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्यवाही की गई तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बिना विलंब उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।
मामले में थाना तरेगांव जंगल में आरोपी चोखुराम बैगा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 01/2026 धारा 109 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी की पतासाजी कर उसे अभिरक्षा में लिया गया तथा आरोपी के मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त लोहे की टंगिया जप्त की गई।
प्रकरण में आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोड़ला श्री अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में थाना तरेगांव जंगल प्रभारी निरीक्षक संतोष मिश्रा एवं पुलिस टीम द्वारा की गई।
असल बात,न्यूज


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