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अधियारा द्वारा खेत मालिक पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार, हथियार जब्त

पाण्डातराई,कबीरधाम, छत्तीसगढ़ अपराध क्रमांक 08/2026 धारा 109(1), 296, 351(3) बी.एन.एस. तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट अधियारा द्वारा खेत मालिक पर जा...

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पाण्डातराई,कबीरधाम, छत्तीसगढ़




अपराध क्रमांक 08/2026

धारा 109(1), 296, 351(3) बी.एन.एस. तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट

अधियारा द्वारा खेत मालिक पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार, हथियार जब्त

थाना पाण्डातराई क्षेत्र अंतर्गत खेत संबंधी विवाद में अधियारा द्वारा खेत मालिक पर हत्या की नियत से प्राणघातक हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त धारदार फरसा जप्त कर लिया गया है।


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी निर्मल मिश्रा पिता स्वर्गीय भानू प्रकाश मिश्रा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बोईरकछरा थाना पाण्डातराई ने दिनांक 13.01.2026 को थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसी दिन दोपहर करीब 2.30 बजे वह अपने खेत में रखे पैरा को हटवा रहा था। इसी दौरान उसका पूर्व अधियारा उमेश नेताम वहां पहुंचा और पैरा हटाने की बात को लेकर गाली-गलौज करते हुए अपने हाथ में रखे गन्ना काटने के धारदार फरसा से उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रार्थी द्वारा बचाव करने पर फरसा उसके बाएं कान में लगा, जिससे कान कट गया तथा बाएं हाथ की दो उंगलियों एवं हाथ में गंभीर चोटें आईं।


रिपोर्ट पर थाना पाण्डातराई में अपराध क्रमांक 08/2026 धारा 109(1), 296, 351(3) बी.एन.एस. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला गंभीर प्रकृति का होने से पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.) एवं अमित कुमार पटेल (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अखिलेश कुमार कौशिक (रा.पु.से.) बोड़ला के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत शुक्ला द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।


पुलिस द्वारा आरोपी उमेश नेताम पिता संतोष नेताम निवासी ग्राम बोईरकछरा थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक गन्ना काटने का धारदार फरसा जप्त किया गया। आरोपी को दिनांक 14.01.2026 को समय 11.30 बजे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर उसे जेल दाखिल किया गया।


उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत शुक्ला, उप निरीक्षक उमा उपाध्याय, प्रधान आरक्षक राधेलाल चंद्रवंशी, आरक्षक मारतंग चंद्रवंशी, पुरुषोत्तम धुर्वे, हरिचरण डडसेना, अभिषेक सोनवानी, शिवाकांत शर्मा, राजेन्द्र सोनवानी एवं सैनिक रविन्द्र शर्मा का विशेष योगदान रहा।


कबीरधाम पुलिस आमजन की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकार के गंभीर अपराधों में त्वरित एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार की जा रही है।

असल बात,न्यूज