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जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद बढ़ा; आरोप है कि एक पक्ष ने हरियाणा से बदमाश बुलाकर मारपीट करवाई। पुलिस ने गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया

  अंबिकापुर । सरगुजा पुलिस ने हरियाणा गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो जमीन कब्जा दिलाने के लिए हथियारों के साथ अंबिकापुर आए थे।...

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 अंबिकापुर। सरगुजा पुलिस ने हरियाणा गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो जमीन कब्जा दिलाने के लिए हथियारों के साथ अंबिकापुर आए थे। आरोपियों ने स्थानीय लोगों पर बांस, चापड़ और स्टील रॉड से हमला किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहन जब्त भी जब्त किया है।



मामले की जानकारी कोतवाली थाना को 22 नवंबर 2025 को मिली थी। प्रार्थी सद्दाम खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि साहिल ने फोन कर उसे कांतिप्रकाशपुर लुचकी घाट बुलाया। वहां पटवारी और आरआई की मौजूदगी में जमीन की नापाई चल रही थी और इसी दौरान विवाद हो गया था।


प्रार्थी मौके पर पहुंचा तो देखा वहां भारी भीड़ थी। मोहम्मद साहिल, अताउल और अन्य लोगों का दूसरे पक्ष के फैजान, सरोज अहमद, नुमान और अन्य लोगों से लड़ाई-झगड़ा हो रहा था। दूसरे पक्ष के लोग यह कहकर विरोध कर रहे थे कि उनकी जमीन पर नापाई और समतलीकरण कैसे किया जा रहा है। इसी दौरान फैजान अंसारी ने हरियाणा के कुछ गुंडे किस्म के युवकों को बुला लिया, ताकि जमीन खाली कराकर कब्जा दिलाया जा सके। आरोपी बलेनो कार क्रमांक T1125HR5651DB से पहुंचे और धारदार हथियार, डंडा तथा रॉड लेकर उतरे। उन्होंने प्रार्थी और अन्य लोगों के साथ गाली-गलौज करते हुए कहा कि “हमें नहीं पहचानते हो?” इसके बाद धारदार हथियार, डंडा और रॉड से प्रार्थी आमिर खान और मोहम्मद साहिद खान के साथ मारपीट की। उन्होंने धमकी दी कि अगर वे दोबारा इस जमीन पर आए तो उन्हें जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना देंगे।




मारपीट के दौरान मोहम्मद साहिद का मोबाइल गिर गया और उर्स उस्मान अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसे नुमान और फैजान ने मिलकर पटक दिया, जिससे मोबाइल टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। हरियाणा के युवक चापड़नुमा हथियार, रॉड और डंडा लिए हुए थे और साहिल को जान से मारने की फिराक में थे। भीड़ बढ़ते देख आरोपी फरार होने लगे। भागते समय एक युवक ने उनकी मदद की और अपनी कार में बैठाकर उन्हें भगा दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(3) BNS और 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


मामले में विवेचना के दौरान पुलिस ने बयान दर्ज किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और तीनों आरोपियों को भागते समय गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों के नाम


सागर उर्फ पहलवान, 24 वर्ष, निवासी इसराना, जिला पानीपत (हरियाणा)

अमित कुमार, 37 वर्ष, निवासी खेड़ीसाथ, जिला रोहतक (हरियाणा)

विजय लोहार, 28 वर्ष, निवासी किलोई, जिला रोहतक (हरियाणा)

पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया।