कवर्धा,असल बात चिल्फ़ी, जिला – कबीरधाम (छत्तीसगढ़) धारा – 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 जिले में अवैध शराब तस्करी और आपराधिक गतिविधि...
कवर्धा,असल बात
चिल्फ़ी, जिला – कबीरधाम (छत्तीसगढ़)
धारा – 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915
जिले में अवैध शराब तस्करी और आपराधिक गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.), श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री संजय ध्रुव (रा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में थाना चिल्फ़ी पुलिस की टीम ने ज़बरदस्त दबिश देकर बड़ी कार्यवाही की है।
मुखबिर से मिली पुख़्ता सूचना पर दिनांक 17.08.2025 को ग्राम बेंदा में छापा मारकर आरोपी छोटेलाल धुर्वे पिता शुक्ला सिंह धुर्वे, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम बेंदा के घर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। कुल 40 पेटी (359.280 बल्क लीटर) अवैध शराब, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1,95,200 है, ज़ब्त की गई। इसमें 20 पेटी (1000 नग) देशी प्लेन मदिरा, 10 पेटी (500 नग) जीनियस व्हिस्की, 2 पेटी (48 नग) पावर केन बियर, 2 पेटी (24 नग) पावर कुल बियर, 1 पेटी (48 नग) इम्पीरियल ब्लू, 1 पेटी (48 नग) मैजिक मोमेंट, 1 बोरी (100 नग) मेकडावल नं.01 रम और 1 बोरी (81 नग) देशी प्लेन शराब शामिल है। आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि “कबीरधाम पुलिस का सीधा संदेश है – अवैध कारोबारियों के दिन अब लद चुके हैं। कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए जेल का दरवाज़ा हमेशा खुला है। ऐसी हरकत करने वालों को किसी भी हाल में बख़्शा नहीं जाएगा और जिले की फिज़ा को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों का यही अंजाम होगा।”
इस अभियान में थाना प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर राठौर सायबर प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा, स. उ नि. बीरबल साहू आर. मो इरफ़ान, हरजेंद्र रात्रे, अजय चंद्रवंशी, मोहित काठले, पप्पू पनागर शिव नारायण साहू, अमन वाहने मनोज धुर्वे. के नेतृत्व में टीम ने सराहनीय कार्य किया।
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