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तेज साउंड एवं लेजर लाईट लगाकर डीजे बजाने पर कड़ी कार्रवाई, डीजे एवं वाहन जप्त

  दुर्ग . असल बात news.    जिले में पुलिस अब,तेज आवाज में, डीजे बजाने पर कड़ी कार्रवाई करने लगी है.दुर्ग शहर में अवैध रूप से ध्वनि विस्तारक ...

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दुर्ग .

असल बात news.   

जिले में पुलिस अब,तेज आवाज में, डीजे बजाने पर कड़ी कार्रवाई करने लगी है.दुर्ग शहर में अवैध रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर शोर फैलाने पर कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की गई है. की गई है.जानकारी के अनुसार गणेश उत्सव समिति के द्वारा रैली निकाली गई थी इस दौरान अत्यधिक तेज आवाज में डीजे एवं लेजर लाइट का उपयोग किया जा रहा था.यह घटना कल रात की है.डीजे वाहन को जप्त कर लिया गया है.

           पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रात्रि में गणेशोत्सव समिति केलाबाड़ी दुर्ग के द्वारा जेल तिराहा से सुराना काॅलेज चौक तक रैली निकाला गया था. समिति के सदस्यो द्वारा अवैध रूप से डीजे लगाकर आम रोड़ दुर्ग पर अत्यधिक तेज आवाज एवं लेजर लाईट लगाकर शासन के द्वारा निर्धारित पैमाने से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर बाजे गाजे के साथ रैली निकाली गई थी। 

नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग हर्षित मेहर (भा.पु.से.) के द्वारा स्थल पर पहुचकर थाना प्रभारी पद्मनाभपुर को डीजे संचालक के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं डीजे जप्त करने का निर्देश दिया गया जिस पर थाना प्रभारी पद्मनाभपुर के द्वारा डीजे संचालक पवन राहंगडाले पिता प्यारे लाल राहंगडाले, उम्र-34 वर्ष, पता मुड़ीपार पोस्ट डाकनी थाना गंगा झरी, जिला गोंदिया, (महाराष्ट्र) के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्यवाही करते हुए डीजे वाहन को जप्त की गई है. प्रकरण में छ0ग0 ध्वनि विस्तारक अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है.

 थाना पद्मनाभपुर पुलिस के द्वारा क्षेत्र के समस्त डीजे संचालको का थाने में मीटिंग संचालित कर शासन प्रशासन के दिये गये दिशा निर्देशो का कड़ाई से पालन करने की समझाईश दी गई है एंव गणेश पंडालो में डी0जे0 के संचालन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की समझाईश दी गई है।