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कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह का अशोभनीय टिप्पणी के प्रकरण में जमानत आवेदन निरस्त, न्यायालय ने जमानत देना उचित नहीं माना

  दुर्ग . असल बात न्यूज़.  कांग्रेस नेता एवं पूर्व साडाउपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह का,सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में जमानत आवेदन निर...

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 दुर्ग .

असल बात न्यूज़. 

कांग्रेस नेता एवं पूर्व साडाउपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह का,सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है. इसके बाद फिलहाल उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने इस प्रकरण में जमानत आवेदन पर सुनवाई की तथा अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग मर्यादित ढंग से किया जाना चाहिए.वर्तमान में सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी की बढ़ रही वारदातों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होता.

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह के विरुद्ध इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 353 (1)ब, 353 (1)सी, 353 (2) एवं 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध कायम किया गया है. उन पर देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है. इस प्रकरण में वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसके बाद 3 जून को बृजमोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था.

प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क किया गया कि सार्वजनिक रुप माननीय प्रधानमंत्री के बारे में सआशय अपमानजनक गंदा कमेंट किया गया है। आरोपी के द्वारा फेसबुक पर की गई उक्त टिप्पणी से आम जनमानस में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। इससे शांति भंग होने की आशंका भी पैदा हो गई है.