दुर्ग . असल बात news. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा केन्द्रीय जेल दुर्ग में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक से...
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असल बात news.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा केन्द्रीय जेल दुर्ग में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर के दौरान जेल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया। शिविर में प्राधिकरण के सचिव ने बंदियों को उनके अधिकारों में जानकारी देते हुए बताया कि अपने प्रकरणों की केस स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना उनका अधिकार है।
जेल में निरुद्ध बंदियों को प्रभावी और कुशल विधिक सहायता प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित शिविर में बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि आपका यह अधिकार है कि आप अपने केस की स्थिति जानें। निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा पर जोर देते हुए उन्हें बताया गया कि पैनल लॉयर और लीगल एड डिफेंस काउंसिल निःशुल्क प्रकरण की पैरवी करते हैं।
सचिव ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे लीगल एड लॉयर के काम पर भरोसा रखें, क्योंकि उनके कार्यों की मासिक समीक्षा की जाती है, जो उनकी कार्यकुशलता को दर्शाती है। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक श्री मनीष सम्भाकर, लीगल एड लॉयर श्री सौरभ सेन्द्रे और जेल स्टाफ उपस्थित हुए।



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