कबीरधाम,असल बात शासकीय देशी मदिरा दुकान बोड़ला में पदस्थ सुरक्षाकर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को कबीरधाम पुलिस ने 24 घंटे के भ...
कबीरधाम,असल बात
शासकीय देशी मदिरा दुकान बोड़ला में पदस्थ सुरक्षाकर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को कबीरधाम पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है
आरोपियों ने मात्र 10,000 रुपये की राशि की लेन-देन के विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया
दिनांक 24.04.2025 को प्रातः 05:00 बजे प्रार्थिया गीता अनंत, निवासी सारंगपुर कला चौकी पोंडी, थाना बोड़ला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका पुत्र लालदास अनंत, जो देशी मदिरा दुकान बोड़ला में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत है, पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया है। वह वर्तमान में शासकीय अस्पताल बोड़ला में भर्ती है।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक 61/2025, धारा 296, 118(2), 351(3), 3(5) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, पंकज पटेल तथा एसडीओपी बोड़ला अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश चंद के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।
गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल सीडीआर विश्लेषण, गवाहों के बयान एवं मुखबिर सूचना के आधार पर संदेही मुकेश लहरे पिता ईतवारी लहरे उम्र 24 वर्ष, निवासी बबई एवं वेंकट मरकाम पिता पंचम सिंह मरकाम उम्र 19 वर्ष, निवासी कोयलारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया।
मुकेश लहरे द्वारा पीड़ित को शराब दुकान में सेल्समेन के पद पर लगाने के नाम पर 90,000 रुपये लिए गए थे, जिसमें से 80,000 रुपये वापस किया गया, किंतु 10,000 रुपये नहीं देने पर आरोपी नाराज़ हो गया। दिनांक 22.04.2025 को मुकेश ने वेंकट के साथ मिलकर हमला करने की योजना बनाई। रात्रि 02:30 बजे दोनों आरोपी मोटरसाइकिल (CG 09 JC 9744) से बोड़ला पहुंचे, शराब दुकान के पीछे महुआ के पेड़ के नीचे वाहन खड़ा कर पेड़ के सहारे छत पर चढ़े। मुकेश ने वायर कटर से बिजली की लाइन काट दी, जिससे सीसीटीवी और लाइट बंद हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर वेंकट ने सामने से आकर लालदास पर धारदार चाकू से दो बार वार कर दिया।
पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त चाकू, वायर कटर एवं मोटरसाइकिल जब्त किया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 109 बीएनएस के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दिनांक 01.05.2025 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश चंद के कुशल नेतृत्व में उपनिरीक्षक गोविंद चंद्रवंशी, सउनि प्रहलाद चंद्रवंशी, प्रधान आरक्षक नन्हे नेताम, आरक्षक पूरनदास, रामचंद्र चंद्रवंशी, अमर पटेल, राजकुमार साहू सहित संपूर्ण टीम का सराहनीय योगदान रहा।
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