* *154 व्यक्तियों के फिंगर प्रिण्ट लेकर तैयार किया जा रहा है डाटाबेस भिलाई,दुर्ग . असल बात न्यूज़.. जिला प्रशासन दुर्ग ने अवैध प्रवासि...
* *154 व्यक्तियों के फिंगर प्रिण्ट लेकर तैयार किया जा रहा है डाटाबेस
भिलाई,दुर्ग .
असल बात न्यूज़..
जिला प्रशासन दुर्ग ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू की है. आज सुबह से यह कार्रवाई चल रही है. थाना छावनी के शारदा पारा, खुर्सीपार के के.एल.सी. एवं जोन-3 में किराए से निवास करने वाले व्यक्तियों एवं बिना सूचना के रह रहे अवैध अप्रवासियों की जांच की गयी। इस दौरान जांच के बाद 100 से अधिक लोगों का फिंगरप्रिंट लिया गया है. उल्लेखनीय है कि यह शिकायत है कि बाहरी अपराधिक प्रवृत्ति के लोग एवं अवैध अप्रवासी नागरिक अपनी पहचान छिपाकर किराए का मकान लेकर निवास कर रहे हैं.
*शारदापारा छावनी* में श्री सत्य प्रकाश तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के नेतृत्व में *लगभग 200 व्यक्तियों की इनके आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों की जांच की गई,* जिसमें पश्चिम बंगाल, किशनगंज बिहार, झारखण्ड से आकर लोग किराए का मकान लेकर रहना पाया गया। जांच के उपरांत *70व्यक्तियों के फिंगर प्रिण्ट लिए गए* ।
*के.एल.सी. खुर्सीपार* में श्री हरीश पाटिल, नगर पुलिस अधीक्षक, छावनी एवं *जोन-3, खुर्सीपार* में श्री हेम प्रकाश नायक, उप अधीक्षक के नेतृत्व में *389 नागरिकों की, इनके आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों की जांच की गयी* । जांच के उपरांत *74 व्यक्तियों के फिंगर प्रिण्ट लिए गए ।
बाहरी अपराधिक प्रवृत्ति के लोग एवं अवैध अप्रवासी नागरिक जो अपनी पहचान छिपाकर किराए का मकान लेकर निवास कर रहे हैं तथा औद्योगिक इकाईयों, भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान हेतु इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र आदि चेक किए गए, कॉस वेरिफिकेशन किया गया, *कुल 589 व्यक्तियों की जांच कर 144 व्यक्तियों के फिंगर प्रिण्ट* लिए गए ।
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि उनके यहां जो भी *किराएदार निवास कर रहे हैं, किराएदार फार्म नजदीकी थाना/चौकी से प्राप्त कर किराएदार का पूर्ण विवरण मय दस्तावेजों (आधार कार्ड/वोटर आईडी / पहचान पत्र/राशनकार्ड) के साथ संबंधित थाना/चौकी में अनिवार्य रूप से जमा करें* । जानकारी नहीं दिए जाने की स्थिति में एवं किराएदार की किसी भी मामलें में संलिप्तता पाए जाने पर *किराएदार के साथ-साथ मकान मालिक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी* ।