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हत्या के अपराध में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा,मृतक और आरोपी दुर्ग रेलवे स्टेशन पर साथ-साथ काम करते थे

    दुर्ग. असल बात न्यूज़    यहां न्यायालय ने हत्या के अपराध में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.मृतक और आरोपी साथ-साथ काम करते...

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 दुर्ग.

असल बात न्यूज़   

यहां न्यायालय ने हत्या के अपराध में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.मृतक और आरोपी साथ-साथ काम करते थे तथा पैसे के लेनदेन के चलते दोनों में विवाद हुआ था.सत्र न्यायाधीश दुर्ग डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है. न्यायालय का निर्णय  हत्या के इस प्रकरण में लगभग एक साल 9 महीने भीतर आ गया है. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से लगातार न्यायाधीश हिरासत में रहे हैं. न्यायालय ने प्रकरण में पीड़ितों के परिजन को प्रतिकर राशि देने का भी आदेश सुनाया है.

 यह प्रकरण मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का 6 मार्च 2023 का है. आरोपी शिव श्याम कुमार और सतीश श्याम कुमार तथा मुकेश उर्फ मोतू लंजेवार जवाहर नगर दुर्ग के निवासी हैं तथा दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कुछ काम करते थे. घटना के दिन भी देख अपना काम करने के बाद दोपहर में वे सब  अपने घर की ओर जा रहे थे. इसी बीच उनके बीच विवाद से शुरू हो गया. आरोपियों ने मोतू के साथ भयंकर मारपीट की जिससे बाद में उसकी मृत्यु हो गई. थाने में मृतक के मां के द्वारा रिकॉर्ड कराई गई.


 प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर  ने पैरवी की.