प्रकरण का सबसे दुखद, स्याह, मानवता को शर्मसार करने वाला और भावनाओं को कुचल देने वाला पहलू यह है कि पीड़ित पक्ष के लोगों ने, आरोपी की न्यायाल...
प्रकरण का सबसे दुखद, स्याह, मानवता को शर्मसार करने वाला और भावनाओं को कुचल देने वाला पहलू यह है कि पीड़ित पक्ष के लोगों ने, आरोपी की न्यायालय से जमानत करवाई कि वह,पीड़िता से विवाह कर लेगा, लेकिन पीड़िता और उसके बच्चे की हत्या कर दी गई. इस मामले में भी आरोपी को अलग न्यायालय में सजा सुनाई गई है.
रायपुर .
असल बात न्यूज़.
यहां न्यायालय ने शादी करने का झांसा देकर बार-बार जबरदस्ती शारीरिक बनाने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पीड़िता अपने नानी के घर रायपुर आई थी तब वहां उसका,अभियुक्त से परिचय हुआ. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने यह सजा सुनाई है. न्यायालय ने अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देना उचित नहीं माना तथा अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए उसे कठोर सजा सुनाई है.
यह प्रकरण तेलीबांधा रायपुर थाना क्षेत्र का है जिसमें 4 अप्रैल 2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई. आरोपी पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बार-बार रायपुर बुलाता था तथा बलात्कार किया. जबरन शारीरिक संबंध बनाने से पीडित गर्भवती भी हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया. प्रकरण के न्यायालय में विचाराधीन रहने के दौरान अभियुक्त, पीड़िता से शादी करेगा यह सोचकर उसकी जमानत करवाई गई और इसके बाद पीड़िता और उसकी बच्ची की हत्या कर दी गई. इस मामले में भी अन्य न्यायालय के द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने तथ्यों को देखते हुए माना की अभियुक्त में अपराध करने के मानसिक दशा विद्यमान थी.
न्यायालय ने विभिन्न तथ्यों के आधार पर इसे प्रमाणित पाया कि अभियुक्त के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका को बार-बार बुलाकर अनेक बार जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर बलात्संग कारित किया गया जो की गंभीर अपराध है. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376, 2 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 का अपराध दोनों सिद्ध पाया गया. न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध होने पर धारा 376 के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मौरिसा छतरी ने पैरवी की.