रायपुर . असल बात न्यूज़ . 0 विधि संवाददाता यहां न्यायालय ने घातक हथियार से जान से मारने की नियत से प्रहार करने के ...
रायपुर .
असल बात न्यूज़ .
0 विधि संवाददाता
यहां न्यायालय ने घातक हथियार से जान से मारने की नियत से प्रहार करने के आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने माना कि आहत को आई चोटों को देखते हुए अभियुक्त को दंड देने में उदारतापूर्वक विचार करना उचित नहीं है. अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा पांडेय के न्यायालय ने इसकी सजा सुनाई है. प्रकरण में घायल का अस्पताल में 15 दिनों तक उपचार चला था. आरोपी अभी जमानत पर था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण 15 नवंबर 2020 की शाम 6:00 से 7:00 के बीच, गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है. आरोपी ने रामनगर में रेलवे पटरी के समीप पीड़ित पर लोहे के कटार से प्रहार कर गंभीर चोटे पहुंचाई थी. चिकित्सकों के अनुसार चोटे,इतनी घातक थी,कि उस पीड़ित की मृत्यु तक हो सकती थी.उसका अस्पताल में लगभग 11 दिनों तक उपचार चला. पीड़ित के पेट में गहरी चोटे आई थी और उससे उसकी अंतड़िया बाहर आ गई थी. प्रहार से उसके बांह और सर पर भी गंभीर चोट आई थी जहां से काफी खून निकला था. पीडित,किसी तरह से अपने घर पहुंचा था. प्रकरण में घायल के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोपी ने कुछ दिन पहले, उनके घर पहुंच कर उसके माता-पिता को धमकाया था कि उसे समझा ले, नहीं तो वह उसे मार कर फेंक देगा.
न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया. अभियुक्त अनवर भाग को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अपराध में 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में अपर लोक अभियोजक श्रीमती रश्मि रानी और जगदीश अग्रवाल ने पैरवी की.


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