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मानसिक रूप से परेशान कर आत्महत्या के लिए दुसप्रेरित करने के तीन आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा

  रायपुर. असल बात न्यूज़.   यहां मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए दुस्प्रेरित करने के तीन आरोपियों को 10 -10 साल के कठोर कार...

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 रायपुर.

असल बात न्यूज़. 

 यहां मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए दुस्प्रेरित करने के तीन आरोपियों को 10 -10 साल के कठोर कारावास तथा अर्थदंड  की सजा सुनाई गई है. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है. आरोपी पीड़िता को प्रेम संबंध के लिए प्रताड़ित करते थे. न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ  दोष सिद्ध पाया है इसके बाद आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई गई.

यह प्रकरण आरंग थाना क्षेत्र जिला रायपुर का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि पीड़िता और आरोपीयगण एक दूसरे को जानते थे. पीड़िता ने फांसी में झूल कर आत्महत्या कर ली थी. उसके पास एक सुसाइडल नोट मिला था जिसमें उसने उसे प्रताड़ित किए जाने के बारे में लिखा था.


यह घटना 7 मई 2020 की है.तीनों आरोपी गिरफ्तारी के बाद से लगातार न्यायिक हिरासत में है. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक  राघवेंद्र सिंह ने पैरवी की