Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


निलंबित IAS रानू साहू और दीपेश टांक को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

  रायपुर.   छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले के दो बड़े आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निलंबित आईएएस रान...

Also Read

 रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले के दो बड़े आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है. दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है. बता दें कि रानू साहू लंबे समय से जेल में बंद है.



इस मामले में बचाव पक्ष से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी की. वहीं SC के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल की डबल बैंच ने अंतरिम जमानत का आदेश जारी किया. बता दें कि ईडी ने जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था. इसमें आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया है.

बता दें कि लंबे समय से जेल में बंद रानू साहू के खिलाफ एसीबी-ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज किया है. निलंबित IAS रानू साहू पर वर्ष 2015 से 2022 तक करीब 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति स्वयं के नाम से और पारिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदने का आरोप है, जबकि उनके सेवा में आने के बाद से 2022 तक का कुल वेतन 92 लाख रुपये बताया गया है.