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नवीन कानूनों के क्रियान्वयन की दिशा में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों का रेंज स्तरीय फोटो/वीडियोग्राफी कार्यशाला का आयोजन स्थान-एस.एन.जी.स्कूल, सेक्टर-4 भिलाई, जिला दुर्ग

दुर्ग दिनांक-19.06.2024 को रेंज स्तरीय एक दिवसीय नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों का रेंज स्तरीय फो...

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दुर्ग



दिनांक-19.06.2024 को रेंज स्तरीय एक दिवसीय नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों का रेंज स्तरीय फोटो/वीडियोग्राफी कार्यशाला का आयोजन एस. एन.जी. स्कूल, सेक्टर-4 भिलाई में किया गया। उक्त कार्यशाला के दौरान श्री रामागोपाल गर्ग, भापुसे. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया कि जब भी हम किसी स्थान की या उस व्यक्ति की तलाशी लेते है, उस समय उसकी वीडियो रिकार्डिंग करना धारा 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान किया गया है कि यदि आप किसी प्रकरण में तलाशी लेते हो तो या जगह पर तलाशी लेते हो तो उसमें आपको वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया। इसी प्रकार श्री जितेन्द्र शुक्ला, भापुसे. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा अपने उद्बोधन में आप जितने भी विवेचना में शामिल हो तो विवेचना की शुरूआत ही सीन ऑफ काईम से होती है, अगर आप सीन ऑफ क्राईम को अच्छे से नहीं देखते हो, सीन ऑफ काईम के समस्त सबूतों को क्रमबद्ध मार्क करके फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करके नही रखते हो तो यह चार्जेस एवं पासिविल्टी यह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप उस अपराध को अच्छे ढंग से अंतिम मुकाम तक नहीं ले जा पायेगें के संबंध में विस्तारपूर्वक समझाया गया। इसी प्रकार डॉ.टी.एल. चन्द्रा, ज्वाइंट डायरेक्टर, राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर द्वारा बताया गया कि किसी स्थान पर घटना होने का पता चलता है तो तत्काल घटनास्थल पहुंचकर पूरे एंगल से घटनास्थल की फोटोग्राफी करते हुए घटनास्थल में प्राप्त सभी छोटी-से-छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करें। घटनास्थल घर के अंदर होने पर बाहर का फोटोग्राफी फिर दरवाजा एवं रूम के अंदर का फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी एंगल को ध्यान में रखते हुए पूरे कमरे को कव्हर कर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करने सबंधित को बातें बताई गई एवं कमरे के अंदर यदि माचिस की तिलि या माचिस का डिब्बा अथवा गिलास मिलता है तो उसे पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए साक्ष्य एकत्रित करने के लिए ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से फोटोग्राफी /वीडियोग्राफी करने हेतु समझाया गया। श्री कमलेश पटेल एवं नीलमणी साहू द्वारा फोटोग्रॉफर/ विडियोग्राफर द्वारा फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करने के तरीके एवं वीडियो/फोटोग्राफी कर एस.डी. कार्ड/पेन ड्राईव में सेव करने के तरीके के संबंध में विस्तार से बताया गया। इस दौरान श्री रामागोपाल गर्ग, भापुसे. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग, श्री जितेन्द्र शुक्ला, भापुसे. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, डॉ.टी.एल. चन्द्रा, ज्वाइंट डायरेक्टर, राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर, श्री मोहन पटेल, संचालक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भिलाई, श्री शशांक दुवे, प्रभारी विधि विज्ञान प्रयोग शाला, भिलाई, श्री सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जिला दुर्ग, श्री नीलकंठ वर्मा, रक्षित निरीक्षक, दुर्ग, श्री कमलेश पटेल एवं नीलमणी साहू फोटोग्रॉफी/विडियोग्राफर उपस्थित थे।