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कोंडागांव में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

  कोंडागांव .  असल बात न्यूज़.      स्कूल परिसर खासपारा ग्राम मसोरा कोण्डाागंव में लालचंद कोर्राम की गमछा से गला घोंटकर हत्या कर देने के माम...

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कोंडागांव .

 असल बात न्यूज़.     

स्कूल परिसर खासपारा ग्राम मसोरा कोण्डाागंव में लालचंद कोर्राम की गमछा से गला घोंटकर हत्या कर देने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह घटना लगभग एक साल पहले की है. जिला सत्र न्यायाधीश   श्री उत्तरा कुमार कष्यप ने  प्रकरण में सजा सुनाई है.

         प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन, जिन्होंने इस प्रकार में शासन की ओर से परवी की है  ने बताया कि प्रार्थी नरपति कोर्राम ने  08.05.2023 को सुबह 10.30 बजे हमराह सरपंच व ग्राम के अन्य व्यक्तियों के साथ उपस्थित होकर मर्ग सूचना दर्ज कराया कि उसका भतीजा लालचंद कोर्राम दिनांक 07.05.2023 को शाम 06 बजे गांव के आरोपी बन्नूराम कोर्राम के साथ घर आया था उसके बाद लालचंद कोर्राम घर का लाईट लजाकर शाम करीब 07 निकला था जो रात्रि में घर वापस नहीं आया । दिनांक 05.05.2023 को प्रातः प्रार्थी का भाई सुखचंद उसे बताया कि लालचंद कोर्राम स्कूल परिसर में पडा हुआ है, हाथ पैर ठण्डा हो गया है, तू जाकर देख  । तब प्रार्थी अपने भाई सुखचंद के साथ जाकर स्कूल परिसर मसोरा में देखा तो स्कूल के बाउण्ड्री के अंदर सेप्टिक टेंक के पास लालचंद चित अवस्था में मृत पडा था उसके गले में निषान दिखायी दे रहा है। प्रार्थी की सूचना थाना कोण्डागांव में दने पर मर्ग सूचना कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 150/2023 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि घटना के समय वह नषे की हालत में था, मृतक को मारना नहीं चाहता था उसने मृतक के गले को गमछा से खींच दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी । संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 302 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। 

कोण्डागांव जिले के सत्र न्यायाधीश श्री उत्तरा कुमार कष्यप ने  प्रकरण का विचारण कर  आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 100.0 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताने का निर्णय पारित किया है।