Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


मंत्री ओपी चौधरी बोले- प्रदेश में इंस्पेक्टर राज की वापसी नहीं… चेंबर ने मिनिस्टर को सौंपा ज्ञापन

  रायपुर । छत्तीसगढ़ के जीएसटी विभाग ने सोमवार को टैक्स सुधार में एक बड़ा फैसला लेते हुए एक जिले से दूसरे जिले में माल परिवहन पर ई-वे बिल सिस्...

Also Read

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के जीएसटी विभाग ने सोमवार को टैक्स सुधार में एक बड़ा फैसला लेते हुए एक जिले से दूसरे जिले में माल परिवहन पर ई-वे बिल सिस्टम लागू कर दिया है. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अब व्यापारियों को एक जिले से दूसरे जिले में 50 हजार रुपये से अधिक का माल भेजने पर ई-वे बिल जेनरेट करना होगा. वहीं इस अधिसूचना के जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी को ज्ञापन सौंपा है. ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने की मांग की है.



छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि चेंबर ने पत्र के माध्यम से ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना क्रमांक 10–31/2018/वाक/पांच(46) को यथावत रखने निवेदन किया. साथ ही चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री ओपी चौधरी से पूर्व में जारी अधिसूचना के अंतर्गत ई–वे बिल से संबंधित वस्तुओं पर मिलने वाली छूट और ई-वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित जटिलताओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेगा.

छोटे व्यापारियों को परेशान नहीं- मंत्री ओपी चौधरी

ई-वे बिल पर वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी से ने कहा कि देश में पहले से ई-वे बिल सिस्टम लागू है. भारत सरकार से भी इस बारे में लगातार निर्देश आ रहे थे. इस सवाल पर कि यह इंस्पेक्टर राज की वापसी तो नहीं है, ओपी चौधरी ने कहा कि आईटी के इस युग में अब इंस्पेक्टर राज का सवाल ही पैदा नहीं होता. सब कुछ पारदर्शिता के साथ हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इससे छोटे व्यापारियों को खामख्वाह परेशान नहीं किया जाएगा. इसका निर्देश उन्होंने अफसरों को दे दिए हैं. जीएसटी विभाग के लोग अगर अकारण किसी व्यापारी को परेशान करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.