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 प्रेस विज्ञप्ती थाना स0 लोहारा जिला कबीरधाम छग0 दिनांक 24/03/24 आबकारी एक्ट , एवं अन्य अपराधिक गतिविधियो पर लोहारा पुलिस की लगातार प्रभावी ...

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 प्रेस विज्ञप्ती

थाना स0 लोहारा जिला कबीरधाम छग0 दिनांक 24/03/24

आबकारी एक्ट , एवं अन्य अपराधिक गतिविधियो पर लोहारा पुलिस की लगातार प्रभावी कार्यवाही 

अवैध रूप से शराब रखकर परिवहन कर रहे आरोपी को रंगे हाथो धर दबोचा

आरोपी के के कब्जे से 40 पौवा देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक शीशी मे 180 एम एल भरी हुई 7,200 बल्क लीटर कीमती 3200 रूपये ,एक स्कुटी प्लेजर क्रमांक CG09G0361 किमती 30000 रूपये जुमला 33200 रूपये को किया गया जप्ता

⏭️ दुसरे प्रकरण खुले आम सार्वजनिक स्थान मे शराब सेवन करने वाले के विरूध्द आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

⏭️ छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत विधिवत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल ।  


                श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन मे एंव अति0 पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ,श्री पुष्पेन्द्र बघेल,एंव अनुविभागीय अधिकारी श्री संजय ध्रुव के दिशा निर्देशन मे थाना प्रभारी लोहारा लालमन साव द्वारा थाना क्षेत्र मे लगातार अवैध जुआ सट्टा एंव आबकारी एक्ट व अपराधिक गतिविधियो के विरूध्द लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम मे मुखबीर सुचना पर दिनांक 23/03/2024 को तालपुर तिराहा के पास घेराबंदी कर मुखबीर के बताये हुलिया एंव नाम के व्यक्ति कृष्णा धुर्वे पिता शत्रोहन धुर्वे उम्र 35 साल साकिन बनिया चौकी चारभाठा थाना स0 लोहारा जिला कबीरधाम छग0 का अपने कब्जे से अवैध रूप से शराब रखकर स्कुटी प्लेजर क्रमांक CG09G0361 मे परिवहन करते रंगे हाथो पकडा गया जिसके तलासी लेने पर स्कुटी मे रखे एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी को चेक किया जिसमे 40 पौवा देशी प्लेन मदिरा  शराब प्रत्येक 180 एमएल 7,200 बल्क लीटर कीमती 3200 रूपये का एंव पुरानी इस्तेमाली स्कुटी प्लेजर क्रमांक CG09G0361 किमती 30000 रूपये कुल जुमला 33200 रूपये  को बरामद कर विधिवत जप्त किया गया जिसे मौके पर गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से विधिवत कार्यवाही कर थाना स0 लोहारा मे अपराध क्रमांक 85/24 आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत विधिवत कार्यवाही कर आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया । 

            दुसरे प्रकरण मे आरोपी बिसराम पटेल पिता बबला पटेल उम्र 24 साल साकिन बिरेन्द्रनगर को खुले आम सार्वजनिक स्थान नया बस स्टेण्ड स0 लोहारा के पास शराब सेवन करते पाया गया जिसके विरूध्द थाना स0 लोहारा मे अपराध क्रमांक 84/24 धारा  36 (च)1 आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया प्रतिबधात्मक कार्यवाही पृथक से की जाती है