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लोकसभा निर्वाचन 2024 : रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित

 कवर्धा कवर्धा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा के तहत आदेश जारी कर जिले में रात...

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 कवर्धा



कवर्धा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा के तहत आदेश जारी कर जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश के अनुसार लाउडस्पीकर का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों तथा चुनावी सभाओं में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे और मध्यम आवाज में ही चलाए जा सकेंगे। लोक शांति को ध्यान में रखते हुए लम्बे चोंगे वाले माईक का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों पर और चुनावी सभाओं में एक से अधिक माईक समूह में नहीं लगाए जा सकेंगे।

जारी आदेश में बताया गया है कि चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुविभागीय क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने पर प्रातः 06 बजे रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायशी क्षेत्रों, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों-बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी प्रतिबंधित रहेगा