छत्तीसगढ़. असल बात न्यूज़. राज्य में नई सरकार बनने के बाद, आम लोग यहां की आबकारी नीति को लेकर भी कई तरह के कयास लग रहे हैं कि इस सरकार क...
छत्तीसगढ़.
असल बात न्यूज़.
राज्य में नई सरकार बनने के बाद, आम लोग यहां की आबकारी नीति को लेकर भी कई तरह के कयास लग रहे हैं कि इस सरकार की दारू दुकानों को लेकर आगे क्या नीति रहेगी ? जब पिछली सरकार के समय दारू दुकानों को बंद करने,दारू बिक्री पर पूर्ण निषेध का मुद्दा बार-बार उठाया जाता रहा था तो इस बारे में अब नई सरकार क्या करने जा रही है. लेकिन अब यह तो तय हो गया है कि नई सरकार,दारू की नई दुकान कहीं भी नहीं खोलेगी.
पिछली सरकार के समय में दारू बिक्री छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा रहा है. कहा जाता है कि अवैध रूप से दारू बिक्री बढ़ने तथा दारू दुकानों की संख्या बढ़ते जाने की वजह से आम लोगों में उस सरकार के प्रति नाराजगी भी बढ़ती गई थी. नई सरकार बनने के बाद आम लोगों की यह जानने को लेकर लगातार उत्सुकता बनी रही है कि दारू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के मामले में नई सरकार का क्या स्टेड रहेगा. राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में अब दारू की नई दुकान कहीं भी नहीं खोलने का निर्णय लिया है.
मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।
इस संशोधन में अब ‘जिला न्यायाधीश‘ ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है।
*बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
मंत्रिमंडल की बैठक में तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। वहीं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है।


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